केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए शुरू की गई पीएम किसान निधि की 15वीं किस्त का ऐलान किया है, जो कि 15 नवंबर को किसानों के खातों में डीबिट के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। इस बार भी कई अपात्र किसानों का नाम लिस्ट से बाहर किया गया है।
कैसे मिलेगा पैसा?
पहले ही बता दिया गया है कि वे किसान जिनका अकाउंट विभिन्न पोर्टल्स से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें इस बार भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा भूलेख सत्यापन और आधार की सीडिंग कराना भी आवश्यक है।
हर चार महीने पर 2000 रुपये की किस्त
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई पीएम किसान निधि के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिये जाते हैं. इन तीन किस्तों में दिये जाते हैं. इसके तहत 2000 रुपये की किस्त हर चार महीने पर जारी की जाती है. पिछले दिनों सरकार को रिपोर्ट मिली कि कुछ अपात्र किसानों की तरफ से सरकार की योजना का फायदा उठाया जा रहा है. इसके बाद किसानों के सत्यापन के लिए ईकेवाईसी शुरू किया गया. योजना की पात्रता के लिए भूलेख सत्यापन के साथ ही आधार की सीडिंग भी जरूरी है. ईकेवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को इस बार भी योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा. ई-केवाईसी कराने के लिए निम्नलिखित प्रोसेस को फॉलो करें.
ई-केवाईसी प्रक्रिया कैसे पूरी करें?
- पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘e-KYC’ ऑप्शन पर क्लिक करें फॉर्मन कॉर्नर के तहत।
- आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
- ओटीपी को सबमिट करें जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा।
- हेल्पलाइन नंबर
योजना के लाभार्थियों का सत्यापन
पीएम किसान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए भूलेख सत्यापन और आधार की सीडिंग जरूरी है। योजना से जुड़े लाभार्थी अधिक जानकारी के लिए pmkisan-ict@gov.in पर मेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 155261, 1800115526 या 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं।