आधी रात अकेली महिला के दरवाजे पर नींबू के खटखटाना एक CISF जवान के लिए भारी पड़ गया। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस हरकत के लिए जवान को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, जवान ने उसके अधिकारियों की तरफ से लगाए गए जुर्माने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
CISF के कॉन्स्टेबल अरविंद कुमार पर आरोप लगाया गया था कि वह 19 अप्रैल, 2021 की रात में अपने पड़ोसी के घर पहुंचे थे। उस समय महिला घर पर अकेली थी और उसे देखकर डर गयी थी। इसके बाद महिला ने उसे चेताया, जिसके बाद वह वापस चला गया। उसने कार्रवाई की और बड़े अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराई। विभाग स्तर पर जांच शुरू हुई। जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए, जिनके चलते उत्पीड़न के बराबर थे। इसके साथ ही अनुशासन तोड़ने और गलत व्यवहार के भी संकेत मिल रहे थे, जो बल की छवि को खराब कर रहे थे।
जांच में पता चला कि कॉन्स्टेबल ने कथित घटना के समय शराब भी पी रखी थी। कुमार की सैलरी को 3 साल के लिए कम कर दिया गया और इस दौरान इंक्रीमेंट पर भी रोक लगा दी गई। कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेबल को जानकारी थी कि उसका सहकर्मी और महिला का पता चुनाव की ड्यूटी के लिए पश्चिम बंगाल गया हुआ है। कुमार का दावा है कि उसकी तबियत ठीक नहीं थी और उसने सिर्फ नींबू के लिए पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेली महिला के घर पर ऐसे घटिया कारण के चलते जाना बहुत बेतुका है।