अब बीयर की बोतल लेकर अड्डे की तलाश खत्म, सरकार ने कर दिया इंतजाम

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यूपी सरकार ने मॉडल शॉप की तरह बीयर की दुकानें खोलने की तैयारी की है, जिनमें BYOB (अपनी बोतल लेकर आने की सुविधा) होगी। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत, अब यूपी में बीयर की दुकानें भी खुल सकती हैं और ड्रिंकिंग एरिया में BYOB का ऑप्शन होगा। इस पहल से पहले ऐसी सुविधा कभी नहीं थी, जिससे लोगों को आसानी से बीयर का आनंद लेने का मौका मिलेगा।

मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत बीयर की दुकानों को अपने पास 100 वर्ग फुट का एरिया होने पर लाइसेंस मिल सकेगा। इसमें वार्षिक लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपये होगा। यह योजना अप्रैल 2024 से लागू होगी।

योजना के अनुसार जरूरी शर्तें:

एक्साइज डिपार्टमेंट के अनुसार, इस योजना के लिए आवेदक के पास बीयर की दुकान के 20 मीटर की परिधि में कम से कम 100 वर्ग फुट का क्षेत्र होना चाहिए। इसके अलावा, दुकान में कैंटीन सुविधा नहीं होगी।

शराब की दुकानों की श्रेणियां:

यूपी में अब तीन प्रकार की शराब की दुकानें होंगी – मॉडल शॉप, विदेशी शराब की दुकानें, और बीयर की दुकानें। नई नीति के अनुसार, शराब की कीमतों में भी वृद्धि होगी, जिसमें देशी शराब के लिए 5 रुपये बढ़ावा और सभी खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि शामिल है।

शराब पीने की स्थलों की बढ़ेगी संख्या:

यह कदम सड़कों पर शराब पीने को रोकने के लिए भी है, जो एक अच्छा उदाहरण है। यह नई नीति सोशल डिस्टेंसिंग की बढ़ती समस्याओं का सामना करने में मदद करेगी और बीयर प्रेमियों को अच्छे स्थानों पर शराब का आनंद लेने का मौका देगी।

सवाल-जवाब:

शराब कारोबारी अशोक यादव ने कहा, “यह सरकार का अच्छा कदम है, और लोगों को बीयर खरीदने और पीने के लिए सही स्थान मिलेगा।” कंज्यूमर संजीव कुमार ने भी इसे एक अच्छी पहल के रूप में स्वीकारा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दुकानें आवासीय क्षेत्रों और शिक्षा संस्थानों से पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए।

कीमतों में बढ़ोतरी:

नई नीति के अनुसार, आने वाले वित्तीय वर्ष से शराब की कीमतों में वृद्धि होगी। देशी शराब पर 5 रुपये की बढ़ोतरी और सभी खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि का प्रस्ताव है। बीयर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

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