मुंबई, महाराष्ट्र: देश में पहली बार, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को तीन महीने की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। मुंबई की सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए इस अद्भुत फैसले के साथ ही एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जज अदिति कदम ने अपराधिक ट्रांसजेंडर को मौत की सजा सुनाई और यह कहा, ‘यह अपवाद है जिसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में मौत की सजा मिलती है। इस मामले की बदहाली ने हमें यहां तक पहुंचाया है कि यह एक दुर्लभ घटना है।’
24 साल के ट्रांसजेंडर पर नवजात बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सुनवाई चल रही थी। 2021 में मुंबई के कफे परेड इलाके में इस वीभत्स घटना का अंजाम देने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति पर जज अदिति कदम ने मौत की सजा सुनाई। फैसले के बाद ट्रांसजेंडर का चेहरा अविवादित रहा और उसने चुपचाप स्थिति बनाए रखी।
परिवार के साथ झगड़ा
जांच के मुताबिक, ट्रांसजेंडर ने बच्ची के जन्म के बाद परिवार से एक शगुन की मांग की थी, जैसा कि रिवाज़ होता है। परिवार ने इसे इनकार कर दिया और इसके साथ उसके बीच झगड़ा हुआ। एक दिन, जब परिवार के लोग सो रहे थे, ट्रांसजेंडर ने बच्ची को उठाकर उसके साथ बर्बरता किया, और फिर उसकी हत्या कर दी।
जज का कहना
फैसले में जज ने कहा, ‘यह वह अपराध है जिसने किसी बच्ची के माता-पिता को सदमे में डाल दिया। दोषी के दिमाग में किस हद तक जहर भरा था, उसकी मानसिकता की कोई सीमा नहीं है। यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसने निर्भीक तौर से दोषी द्वारा किया गया।’
जज ने कहा, ‘यह मामला मौत की सजा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि दोषी ने पहले से ही इस तरह के घृणित अपराध की योजना बना रखी थी। इसमें उसने बच्ची की नींद में छुपकर घर में घुस कर बर्बरता की थी। इस मामले में बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी और अदालत ने इस मामले के एक और आरोपी को बरी कर दिया है।’
परिवार की संतुष्टि
बच्ची के पिता ने फैसले के बाद कहा, ‘इस मामले में अदालत ने तेजी से कार्रवाई की है और हम इससे संतुष्ट हैं।’ उन्होंने इस घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया और सजा के साथ न्याय मिलने पर धन्यवाद भी अर्पित किया।