नई दिल्ली: यदि आपने अभी तक अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार (बायोमेट्रिक पहचान पत्र) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास यह करने का आखिरी मौका है। 31 मई से पहले पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपको बड़ा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने करदाताओं को इस महीने के अंत तक अपने पैन को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। ऐसा न करने पर आपको दोगुनी दर पर टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाएगा।
आयकर विभाग की अपील
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपील की है: “ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें, अगर आपने पहले से नहीं किया है।” विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं को भी 31 मई तक एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की सलाह दी है, ताकि किसी भी दंड से बचा जा सके।
क्या होगा नुकसान?
आयकर नियमों के अनुसार, यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपको दोगुनी दर पर टीडीएस देना होगा। पिछले महीने जारी किए गए एक परिपत्र में आयकर विभाग ने कहा था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ा जाता है, तो कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि
एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 मई 2024 है। रिपोर्टिंग संस्थाओं जैसे विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, और लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनियों को एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। देरी पर प्रत्येक ‘डिफ़ॉल्ट’ दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एसएफटी के माध्यम से निगरानी
आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखता है। एसएफटी दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।