सीसीपीए ने दिया बड़ा आदेश, यात्रा के माध्यम से कोरोना काल ने कटाए गए हवाई टिकट का मिलेगा रिफंड, निधि खरे की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई

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चंद्रदेव सिंह राकेश
रांची; ट्रैवल एजेंसी यात्रा एवं अन्य के माध्यम से कोरोना का काल में कटाए गए हवाई टिकटों का अब यात्रियों को रिफंड मिल सकेगा. यह वैसे टिकट है जो कटा तो लिए गए लेकिन कोरोनावायरस विमान सेवा स्थगित कर दी गई ऐसे में यात्रियों के पैसे ट्रैवल एजेंसी के पास ही फंसे रह गए. एक मोटे अनुमान के अनुसार झारखंड समेत पूरे देश के यात्रियों के करीब 8:30 करोड़ रुपए यात्रा व अन्य एजेंसियों के पास फंसे हुए हैं.
जनता की सेवा को लेकर अपनी संवेदनशीलता के लिए खास पहचान रखने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और जमशेदपुर में उपायुक्त झारखंड में कई अहम प्रशासनिक पदों पर रह चुकी निधि खरे की वजह से यात्रियों को हवाई टिकट का रिफंड मिलने का रास्ता साफ हुआ है. निधि खरे अभी नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की मुख्य आयुक्त हैं.
ट्रैवल एजेंसी यात्रा से जुड़ी जन शिकायतों के सामने आने पर निधि खरे की अगुवाई वाले सीसीपीए मामले पर स्वत संज्ञान लिया और समुचित आदेश पारित किया। कंपनी को रिफंड के भुगतान के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है.अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के तीन महीने के भीतर रिफंड करने के निर्देश के बावजूद यात्रा ऑनलाइन द्वारा ग्राहकों को भुगतान के लंबित रिफंड की सीसीपीए ने यह कहते हुए
स्वत: जांच शुरू की. कि कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया है, सीसीपीए ने कहा, “यह स्पष्ट है कि कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया है और न ही 16,090 ग्राहकों को 8.32 करोड़ रुपये वापस करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है और विभिन्न एयरलाइनों द्वारा प्राप्त रिफंड लेकर बैठी हुई है
बड़ी बात यायह आदेश सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने कंपनी के जवाब की जांच करने और ऑनलाइन फर्म के माध्यम से टिकट बुक करने वाले 70 उपभोक्ताओं को सीधे कॉल कर वस्तु स्थिति की जांच करने के बाद पारित किया.
हालाँकि, आदेश में उल्लेख किया गया है कि अधिकांश उपभोक्ताओं ने बेतरतीब ढंग से कॉल किया और कहा कि उन्हें कंपनी से संदेश या ई-मेल भी नहीं मिला है जो उन्हें उनके रिफंड के बारे में सूचित करता है.इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ ग्राहकों ने कहा कि हालांकि उन्हें वेब-लिंक के साथ संदेश या ई-मेल मिले थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें क्लिक किया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.
इनका हवाला देते हुए सीसीपीए ने कहा कि कंपनी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान नहीं किया है जहां वे अपने रिफंड का दावा करने

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